| 1. | देय तिथि निकलने बाद निर्धारित पैनल इन्ट्रस्ट लगेगा।
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| 2. | देय तिथि से पूर्व वाहनों से कर वसूल नहीं
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| 3. | दो, आप देय तिथि के बाद भुगतान नहीं कर सकते.
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| 4. | देय तिथि से कर्मचारियों को एक भी लाभ नहीं दिया गया।
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| 5. | दो, आप देय तिथि के बाद भुगतान नहीं कर सकते.
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| 6. | सेवा पूर्ण करने की देय तिथि २६. ११.२००४ से अनुमन्य होने के सम्बन्ध
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| 7. | आयकर विवरणी दाखिल करने के लिये देय तिथि को 04 अगस्त, 2010 तक बढ़ाया
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| 8. | पहले भुगतान ना किये गये प्रीमियम की देय तिथि से दो वर्ष तक, या
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| 9. | वैट के भुगतान तथा रिटर्न की देय तिथि टर्नओवर के आधार पर होती है।
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| 10. | करने की देय तिथि 30 सितम्बर, 2010 को 15 अक्तूबर, 2010 तक बढ़ाया ।
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